नशे के सौदागर को दस वर्ष की सजा

जनमंच टुडे/ रुद्रपुर।
नशे के सौदागर को 10 बर्ष का कारावास।
विशेष न्यायाधीश नारकोटिक एक्ट सुशील ने नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़े गए युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंडा थाने के दरोग़ा रविंद्र सिंह बिष्ट ने आठ दिसंबर 2019 को अपनी टीम के साथ राजकार पैलेस,ढेलापुल जाने वाले रास्ते पर एक युवक को पकडा। युवक ने अपना नाम सलमान पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम कुण्डा बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 57 नशीले इंजेक्शन मिले थे। जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसका चालान कर जेल भेज दिया था। आरोपित के ख़िलाफ़ विशेष न्यायाधीश नारकोटिक एक्ट/प्रथम अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मुक़दमा चला, जिसमें 6 गवाह पेश किए गए। युवक पर आरोप सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सलमान को 10 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ेगी।
- रुद्रपुर से वरिष्ठ पत्रकार, नरेन्द्र राठौर।