देहरादून। देहरादून जिलाधिकारी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इलैक्ट्रीकल्स, कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित उपकरण की मरम्मत, प्लम्बर, मोटर /बाईक मैकैनिक, बढ़ई की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेगी। इसके लिए परमिसन पास अधिकृत / चौकी प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। आपदा से बचाव के लिये निर्माण कार्य तथा नगर निगम देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत केंद और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोगिनाओं के लिये भी छुट दी गई है। जिनका पास नगर मजिस्ट्रेट / सम्बंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि दुकानें सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ही खुलेंगी। लेकिन कोरोना वायरस संकमण रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रकिया एवं लॉक डाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश जनपद सीमा क्षेत्रान्तर्गत (लॉक डाउन क्षेत्र भगत सिंह कॉलोनी, कारगी ग्रान्ट, मुस्लिम कॉलोनी, आजाद कॉलोनी व डोईवाला के झबरावाला, केशवपुरी बस्ती को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से लागू होगा।