राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी, स्कूल 16 तक बन्द

जनमंच टुडे/ देहरादून।
कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने नये नियम जारी कर दिए हैं, जो 9 जनवरी से लागू होंगे, अब नाई की दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही धरना, प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जो 16 जनवरी तक लागू रहेगी। कर्फ़्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कारवाई की जायेगी। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 16 जनवरी तक बन्द रहेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी। समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) (मनोरंजन / शैक्षिक/ सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालन के लिए अनुमति होगी। राज्य में आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online class के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं होगा उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।