मालवाहक वाहनों पर लगेंगे जीपीएस

जनमंच टुडे/ देहरादून।

सरकार ने पंजीकृत यात्री वाहनों और नेशनल परमिट वाले मालवाहक वाहनों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है और 20 अप्रैल तक  जीपीएस लगाने के निर्देश परिवहन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने जारी कर दिए हैं। राज्य भर में करीब सवा लाख वाहन इस आदेश के दायरे में आएंगे हालांकि केंद्र सरकार 2019 में ही यह आदेश जारी कर चुकी है। लेकिन कोविड-19 के चलते यह रफ्तार धीमी पड़ गई थी फिर से सरकार द्वारा इसमें दोबारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल जीपीएस डिवाइस में सिम नंबर और चेसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल में दर्ज होगा। यह पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सेव होगा और परिवहन आयुक्त मुख्यालय के जरिए वाहनों पर पल-पल की नजर रखी जा सकेगी। यात्री के पैनिक बटन दबाने या वाहन के गलत रोड पर जाने या हादसा होने पर इसकी तत्काल जानकारी मिल जाएगी।

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