ग्रीन जोन में एक ही राज्य में बस, टैक्सी चलेगी

गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस 

  • लाॅकडाउन 4.0 में होंगे 5 जोन
    होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
     होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
     31 मई तक सभी हवाई उड़ानों पर रोक।
     मॉल, सिनेमा  बंद रहेंगे।
  • सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।
  • ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत।
  •  स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
  •  राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं।
  •  लॉकडाउन 4.0 में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
  • 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक  रहेगी।
  • होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर फेसमास्क लगाना जरूरी है।
  • पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
  • शादी विवाह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
  • अंतिम संस्कार में महज 20 लोग इकट्ठा होने की अनुमति है।
  • एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकेंगे । सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।

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