सबूतों के आधार पर ही की जा सकती गिरफ्तारी : पांडेय

  • लक्ष्मण सिंह नेगी।

जनमंच टुडे। ऊखीमठ। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर न्याय विभाग व पुलिस प्रशासन के सयुंक्त तत्वावधान में थाना परिसर में विधिक शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय व्यापारियों व ग्रामीणों ने बढ़ – चढ़कर भागीदारी की। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए सिविल जज रोहित कुमार पाण्डेय ने  कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार शिविर का आयोजन जनता को जागरूक करने के लिए 1948 से संचालित हो रहा है।  उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को साक्ष्यों के आधार पर सजा देने का प्रावधान है और एक व्यक्ति को एक मुकदमे में एक ही बार सजा देने का नियम है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की जा सकती है।  हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के लिए सजग होना पडे़गा। थानाध्यक्ष गुप्तकाशी अजय कुमार जाटव ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार है तथा व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए सजग होने की जरूरत है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार चौहान ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। महिलायें अपनी सुरक्षा के लिए ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकती है। शिविर में एस आई सुरेश चन्द बलूणी, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री आनन्द सिंह रावत ने भी विचार रखे। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष राजीव भटट्, नवदीप नेगी, कर्मवीर कुवर, गोविन्द पंवार, दौलत सिंह पंवार, कुलदीप सिंह, वन्दना, मधु, संजय सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व व्यापारी मौजूद थे।

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