विस् से हटाए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

जनमंच टुडे। डेस्क। उत्तराखण्ड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में हटाये गए कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए तदर्थ कर्मियों की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 228 तदर्थ कर्मियों को झटका लगा है। गौरतलब है कि बीते 24 नवंबर को हाईकोर्ट ने स्पीकर ऋतु खण्डूड़ी के 228 तदर्थ कर्मियों को हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए सिंगल बेंच द्वारा तदर्थ कर्मियों को दिए गए स्टे को खारिज कर दिया था। इसके बाद तदर्थ कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तदर्थ कर्मियों को झटका लगा है।