हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग

जनमंच टुडे। नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुईऔर कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। उसकी जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है, इसीलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है?। जांच अधिकारी ने कोर्ट ने बताया था कि अंकिता भंडारी के कमरे को गिराने करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई थी। मृतका अंकिता भंडारी के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। अंकिता की माता सोनी देवी और पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। वही इस मामले की जांच के लिए सरकार ने डीआईजी पी रेणुका के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जो इस मामले में तफ्तीश कर रही है।