बिना मास्क लगाए मिले तो होगी छह माह की जेल

*मास्क नही पहना तो 5000 का जुर्माना*
या फिर छह माह की सज़ा

देहरादून।  मास्क को बोझ समझने की की हल्की की सी गलती भारी भरकम जुर्माना  का कारण बन सकता है।अब राज्य में हर किसी को मास्क  पहना होगा जो, इसका उल्लंघन करेगा तो उसकी खैर नहीं। अब बिना मास्क  वाले पर 5 हजार का जुर्माने के साथ ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। राज्यपाल ने महामारी अधिनियम1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। धारा 2 व् 3 संशोधित होकर अब से राज्य में कोविड -19 के तहत राज्य में फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को कड़ा  कर दिया गया है।

8

जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जाता है , उसे 6 महीने की जेल व 5000 रुपये का जुर्माना भरना पडेगा। इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है। सीधा जेल होगी।  जो लोग बिना मास्क के सड़कों, बाजारों में घूम रहे थे ।इसके बाद राज्य में ये कडा नियम बनाया गया है ,जो  शनिवार से ही लागू माना जाएगा। महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाला केरल व् उड़ीसा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *