उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश , वनभूमि से अतिक्रमण हटाएं सरकार June 19, 2020 janmanchadmin नैनीताल। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर वन भूमि में हो रहे भारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कब्जाधारियों को हटाकर एक जुलाई तक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये हैं। पीठ ने कहा कि वन भूमि में किसी भी तरह का कब्जा नहीं किया जा सकता है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि मुनि चिदानंद के नाम पर वहां की कोई भी भूमि रिकॉर्ड में नहीं है, तथा वहां रहने वाले 36 परिवारों की लीज भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के कुनाउ गॉव में वन भूमि पर चिदानंद मुनि द्वारा वन चौकी के आंखों के सामने 2006 से भारी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद वन विभाग कोई कार्रवाई नही कर रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। Continue Reading Previous अब होगी हाईटेक टेस्टिंग मशीन से कोविड जांचNext कांवड़ यात्रा पर लगा कोरोना का ‘ग्रहण’ Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ