अभिभावकों देंगे सिर्फ स्कूल ट्यूशन फीस
देहरादून । राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को फीस के मामले में राहत दे दी है। इस बारे में राज्य सरकार ने नये दिशा-निर्देश जारी कर केवल ऑनलाइन पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे दी है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को यह फीस देनी ही होगी, जबकि अन्य लोग असमर्थ होने पर फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय ले सकेंगे। सरकार के इन निर्देशों को इस मामले उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में देखा जा रहा है।
इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जारी नए निर्देश के अनुसार मात्र ऑनलाइन एवं अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य जारी रखने वाले निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस मांगने की अनुमति दी गई है। यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषयों का भी ऑनलाइन अध्यापन कराया जा रहा है तो उस विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय पढ़ाने का पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क लिया जा सकेगा। एसओपी के अनुसार यदि ऑनलाईन य अन्य माध्यमों से शिक्षण कराए जाने के बावजूद अभिभावक ट्यूशन फीस देने में असमर्थ हैं तो वे कारणों का उल्लेख करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति के सामने फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग कर सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर प्रबंध समिति को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए वांछित अतिरिक्त समय अभिभावकों को देना ही होगा। वहीं लॉकडाउन की अवधि में सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने व उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ऑनलाइन व अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में इस साल शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी।