ऋषिकेश के मीट कारोबारी कराएं लाइसेंस का नवीनीकरण

नैनीताल।  हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने   ऋषिकेश में मीट की दुकानें सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और जिला प्रशासन को उनके लाइसेंसों के नवीनीकरण करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ऋषिकेश निवासी दीप कलमेठी की याचिका में कहा था कि जिला प्रशासन ने उनकी मीट की दुकानें सील कर दी है और  मीट नहीं बेचने नहीं दिया जा रहा है। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट  आ गया  है।    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मीट करोबारियों ने लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण नहीं किया है, इसलिए प्रशासन ने लाइसेंस निरस्त कर दुकानों को सील किया है।

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