कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने पर सरकार से जवाब तलब

नैनीताल।  कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 29 मई को एक निर्देश जारी किया था जिसमे मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने को कहा था। इसे लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। गुरुवार को दायर याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट में कर्मचारियों के वेतन में हर माह एक दिन की कटौती मामले पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने कि दीपक बेनीवाल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस मामले को लेकर दो दिन मेंं जवाब देने के आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से  पूछा है कि उसने किस अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

 

 

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