पर्यटकों के लिए खुले होमस्टे

देहरादून।  अनलाॅक 2.0 हेतु दिशानिर्देश जारी करते हुए उत्तराखंड सरकार ने अंतर जिला, अंतर राज्य और अंतःराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद होमस्टे और होटलों को कारोबार हेतु खोलने की अनुमति दे दी गई है।
दिशानिर्देशों के मुताबिक देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी पर्यटकों को वैबपोर्टल पर अपनी टैस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रियों के प्रवेश के समय बाॅर्डर चैक पोस्ट पर जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट का ठीक से सत्यापन हो। होटलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा उनके अतिथि आईसीएमआर अधिकृत प्रयोगशाला से आरटी-पीसीआर टैस्ट करवाएं, यह टैस्ट उनके आगमन के समय से 72 घंटों से पहले का न हो, और परिणाम कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट दर्शाए। वे सभी व्यक्ति जो भारत से बाहर से आ रहे हैं और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं उन्हें अनिवार्य रूप से वैब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा 7 दिन के संस्थानिक क्वारनटाइन और 7 दिन के होम क्वारनटाइन में रहना होगा। इन दिशा निर्देशों में अंतःजिला यात्रियों को क्वारनटाइन से छूट दी है हालांकि उन्हें भी यात्रा करने से पहले वैब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। यद्यपि पर्यटकों के लिए ठहरने के दिनों की कोई सीमा तय नहीं है, परंतु होटलों और होमस्टे को कम से कम 7 दिनों की बुकिंग लेनी होगी। होटल के भीतर मौजूद बार अभी भी बंद ही रहेंगे। हालांकि रूम सर्विस के तौर पर अतिथियों को शराब परोसी जा सकती है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा।

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