दिशा निर्देश जारी किए

देहरादून। शासन ने सोशल मीडिया, न्यूज चैनल व समाचार-पत्र इत्यादि के माध्यम से महिला व बच्चे सम्बन्धी आपराधिक प्रकरणों में पीड़ितों से सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक न किये जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार महिला या बच्चों के विरूद्ध हो रहे आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित महिला एवं बच्चों के नाम, पहचान तथा अपराध से सम्बन्धित दस्तावेज एवं निजी जीवन की अन्य जानकारी का उल्लेख सहित सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों एवं समाचार पत्र माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, जो कि प्रतिबन्धित है एवं अपराध की श्रेणी में आता है।इसलिए सभी संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म महिला एवं बच्चों से सम्बंधित आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित से सम्बन्धित अपराधों की जानकारी एवं उनकी पहचान की गोपनीयता बनाये रखने एवं जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रसारित न करें।

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