तीन सदस्यीय समिति का गठन
हल्द्वानी। नैनीताल जिले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बन्ना खेड़ा रेंज अंतर्गत 5.00 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में अपील दायर करने में हुए विलम्ब के कारणों से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच हेतु जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
गठित समिति में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी कालाढूंगी और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) संजीव चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रमुख वन संरक्षक को सौंपी जांच रिपोर्ट में वर्ष 1995-96 में तत्कालीन भूमि बंदोबस्त अधिकारी को अभिलेखों की कूट रचना कर कालाढूंगी तहसील के बंदरजूड़ा ग्राम में आरक्षित वन भूमि को भूमिधरी घोषित करने का दोषी ठहराने के अलावा उधमसिंह नगर व नैनीताल के जिलाधिकारियों को मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का जिम्मेदार ठहराया है।