राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा में छूट दी

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा में छूट देते हुए राहत दी है। अदालत ने आयोग को उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है, जिनकी आयु एक जुलाई, 2021 को इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप थी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ग प्रवक्ता की 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि सात नवंबर, 2024 थी। यह रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थीं, लेकिन विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ था। इस विलंब के कारण कई अभ्यर्थी, जो 2021 में परीक्षा के लिए पात्र थे, 2024 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के कारण अपात्र हो गए थे।

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