राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो होगी परेशानी

नई दिल्ली/ देहरादून। देश में इस समय 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में  राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम तीव्रता के साथ चल रहा है। उत्तराखण्ड में भी यह योजना लागू हो चुकी है, हर व्यक्ति का आधार कार्ड राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखण्ड के हर डीलर अपने ग्राहकों को सूचित करके उनका नाम आधार से लिंक करवा रहे हैं। अगर आपने अपना राशन कार्ड  आधार से लिंक नही करवाया है तो जल्द करवा लें अन्यथा आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।इस प्रक्रिया में लोगों को राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है।  30 सितंबर 2020 राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख  रखी गई है। 30 सितंबर से पहले अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको आगे परेशानी भी हो सकती है।  इसके लिए अब देश की कई राज्यों में राशन पोर्टिबिलिटी सुविधा का लाभ लेने के लिए  आपको बैंकों के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड में नाम, पता या उम्र में बदलाव के लिए बैंक से 25 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी सुविधा के लिए उपभोक्ताओं से अब 10 के बजाय 17 रुपये लेगी। उत्तराखंड की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब   बैंक ड्राफ्ट से ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा देगी। राशन कार्डधारकों को राशन कार्ड में नाम, पता या उम्र में किसी भी बदलाव के लिए 25 रुपये का ड्राफ्ट अनिवार्य कर दिया है।

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