पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूर करें:डीएम

नई टिहरी। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कोविड-19 (कोरोना) को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उप जिलाधिकारियों व रेखीय विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम व उपचार कार्याें के सम्बन्ध में समीक्षा की व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये । जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि कोराना संक्रमण से बचाव हेतु फ्रन्टलाईन कोराना वारियर्स एवं होटल व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों को प्राॅफिलैक्टिव आईवर मैक्टीन दवा खिलाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय  व कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम सम्बन्धी ट्रेंनिंग भी दी जाय। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक विकासखण्ड में एक प्राईमरी स्कूल का चिह्नीकरण करते हुए अधिग्रहण कर लिया जाय ताकि कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने पर इमरजेन्सी में सम्बन्धित अधिग्रहित स्कूल को कोविड सेन्टर के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। जिलाधिकारी ने चम्बा स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम के वेडिंग हाउस का भी कोविड सेन्टर हेतु तत्काल अधिग्रहण करने के निर्देश उप जिलाधिकारी टिहरी को दिये। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे कन्टेंनमेंट जोन का प्रतिदिन स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही होम आईसोलेशन में रखे गये कोराना मरीजों को खुद जाकर देखें कि होमआईसोलेशन में रखे गये मरीजों द्वारा होम आईसोलेशन नियमों का भलीभांति पालन किया जा रहा अथवा नहीं। इस हेतु पटवारियों का सहयोग लिया जाय। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद के प्रवेश द्वार भद्रकाली एवं सुवाखोली चैक पोस्ट पर जनपद में आगमन करने वाले पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिगं अवश्य की जाय तथा चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के पहचान पत्र (पास) चैक किये जायें। इस बात पर विशेष ध्यान केन्द्रित रहे कि चैक पोस्ट पर किसी भी दशा में जाम की स्थिति पैदा न होने पाये। यदि चैक पोस्ट पर होमगार्ड/पीआरडी की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो मांग पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाय। इसके अलावा उन्होंने मास्क वितरण कार्य के साथ ही मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों को चालान कर दण्डित किये जाने के निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनपद में कोरोना जांच में तेजी लाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये। कोविड-19 की रोकथाम में प्रचार-प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गैस एजेन्सियों से वितरण किये जाने वाले गैस सिलेण्डरों, वाहनों, होटलों, पैट्रोल पम्पों, कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के सक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारी विषयक पम्पलेट, पोस्टर व स्टीकर आदि चस्पा किये जायें ताकि लोग जागरूक रह सकें। इस हेतु उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी एवं नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को प्रचार सामग्री पम्पलेट, पोस्टर, स्टीकर आदि का छपाई कार्य दो दिन के भीतर पूर्ण कर आमजन में वितरण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के प्रबन्धकों को निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा भी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारी का प्रसारण किया जाय।

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