सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटी

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने  प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति  प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है।  न्यायालय ने साफ किया है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। उल्लेखनीय है कि एनसीटीई यानी ‘नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन’ की ओर से 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीएड के लिए स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी  थी।  सरकार ने भी इस शर्त को अपने नियमों में जोड़ दिया था। साथ ही यह  तय किया था कि नियुक्तियों में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उनके न मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा व टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। सरकार के इस प्रावधान को राजीव राणा नाम सहित 30 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी तो न्यायालय ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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