काम की बात: सरकार की नई गाइड लाइन जारी

देहरादून। त्यौहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नही किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, सरकार ने यह कदम उठाया है। सचिव अमित सिंह नेगी ने मामले को लेकर आदेश जारी कर दिया है।सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम जैसे पूजा, मेले, रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम,जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अन्य किसी भी बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी। त्यौहारी सीजन में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की पहले से ही विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। आयोजन स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के लिए पर्याप्त मार्किंग करनी होगी। आयोजकों को गाइडलाइंस के पालन पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक तैनात करने होंगे और आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी लगाने होंगे। इसी तरह कार्यक्रम के आयोजकों और संचालकों को अपने कर्मचारियों के लिए मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और ग्लब्ज आदि की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। व्यक्तियों को जहां तक संभव हो सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनानी होगी। साथ ही अनिवार्य रूप से फेस कवर या मास्क का प्रयोग करना होगा। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने का सख्ती से पालन करना होगा।