गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी जरूरी

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी को शामिल करना प्रस्तावित किया गया है। परिवहन मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत बैंक के खातों की तर्ज पर नामित व्यक्ति को बिना किसी परेशानी का सामना किए। वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक बाद में भी ऑनलाइन माध्यम से नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ सकता है। इससे वाहन मालिक के परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर उस समय जब मालिक की मौत हो जाती है। मसौदा नियम के मुताबिक वाहन मालिक को वैरिफिकेशन के लिए नॉमिनी के कुछ पहचान प्रमाण पेश करने होंगे। इसके लिए नॉमिनी को पंजीकरण के नए प्रमाण पत्र के लिए अपने निवास स्थान या राज्य में पंजीकरण प्राधिकारी को पोर्टल के माध्यम से सूचित करना होगा, साथ ही पोर्टल वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।