राज्य कर्मचारियों का होगा अब फ्री इलाज

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को  नौ बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की  शुरू हुुई कैबिनेट  की बैठक  समाप्त हो गई है। बैठक में आए सभी 14 प्रस्तावों पर केबिनेट की मुहर लग गई है। केंद्र सरकारद्वारा स्वीकृत साइंस सिटी में सलाहकार का  पड़ स्वीकृत कर लिया गया है और g,s रौतेला को सलाहकार बनाया गया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को राज्य आयुष्मान योजना के दायरे में लाने पर फैसला लिया गया है । इसके अलावा बैठक में कुछ विभागीय सेवा नियमावलियों को मंजूरी मिली है।

इसके अलावा निमन प्रस्ताव पारित हुए

राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद का स्वीकृत
जीएस रौतेला का बनाया गया सलाहकार
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद काम कर चुके है जीएस रौतेला
तीन वर्ष के लिए सलाहकार नियुक्ति
2 संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर
किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार पर की जाएगी अधिनयम के तहत खेती जाएगी खेती
कृषि उपज पशुधन संविदा खेती अधिनयम 2018
3 उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा लागू
किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता होगी खत्म
किसान अपने दामों पर कही भी बेच सकेंगी अपनी फसल
मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नहीं हो पाएंगे नियुक्त
मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव
4 अटल आयुष्मान योजना में किये गए बदलाव
सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को किया गया खत्म
स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ आथर्टी किया गया नाम
कॉल सेंटर का किया जाएगा गठन
10 कॉल सेंटर प्रदेश में बनाये जाएंगे,आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से ली जाएगी जानकारी
राज्यकर्मचारियो को अटल आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों का होगा फ्री इलाज
कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने प्रीमियम लेगी सरकार
वेतमान के हिसाब से 250,450,650,1000 प्रीमियम लेगी सरकार
5 –  एसडीआरफ   में   पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढाई गयी 7 साल
6 – मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया
निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर छूट अब नहीं मिलेगी
तंबाकू पान मसाला,सीमेंट, पालीथीन आदि पर छूट अब नही मिलेगी
पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी
7 – मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन
2021 की जगह 2023 तक बढाई गयी मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी
8 – स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन,
9 – पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन
धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को किया गया परिभाषित
10 – लोकनिर्माण विभाग के द्वारा नई सड़क बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई बना सकेंगे
11 – आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर
.141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार
12 – 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल समय बढ़ाया गया समय
13 – उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को किया गया संसोधन
जीएसटी
14 – उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी
प्रदेश में अब गहावों को मिलेगी सुरक्षा
मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावो को मिलेंगी सुरक्षा

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