हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई पहली मई को

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार बचाने के लिए विधायकों की कथित खरीद.फरोख्त से संबंधित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई की अगली तिथि पहली मई नियत कर दी है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने बताया कि सीबीआई के अधिवक्ता किसी अपरिहार्य कारण से नहीं आ सके। उन्होंने अदालत से समय देने की प्रार्थना की। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई पहली मई नियत कर दी।
2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का विधायकों की कथित खरीद.फरोख्त से संबंधित स्टिंग जारी हुआ था। विधायकों को बगावत का बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 31 मार्च 2016 को राज्यपाल की संस्तुति से स्टिंग मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई और प्राथमिक जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी।

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