यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप को 10 साल कैद

नई दिल्ली । उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात दोषियों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 10.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहींए कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह सेंगर पर जो 10.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया हैए यह रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगीए बगैर किसी शर्त के। इससे पहले बृृहस्पतिवार को सजा पर बहस के दौरान सीबीआइ और पीड़ित पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। बता दें कि अधिकतम सजा के तहत उम्र कैद का प्रावधान हैए लेकिन कोर्ट ने 10 साल की ही सजा सुनाई है। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट पहले ही सजा दे चुका हैए जिसमें प्राकृतिक मौत तक जेल में रखने की सजा दी गई है।

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