सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक
नई दिल्ली। नेवी में भी अब महिला अफसरों को स्थायी कमिशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ ;नौकायन कर सकती हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है।

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