लॉक डाउन के उल्लंघन पर होगी 6 माह की सजा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 428 हो गई है. ऐसे में देश के 80 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है।  केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें और इसका पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के तहत जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत 6 महीने की जेल भी हो सकती है, साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकती है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को देश भर के ऐसे 80 जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला किया था, जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 23 मार्च सुबह 6 बजे से 31 मार्च की आधी रात तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि, इस दौरान जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी.

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