आज से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकले घर से
जनमंच टुडे/ देहरादून। आज से आप बाजार में सामान लेने जाएं, तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर ना भूले क्योंकि दुकानों में पॉलीथिन के कैरी बैग नहीं मिलेंगे देशभर के साथ ही आज से उत्तराखंड में भी प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है,रोक के बावजूद अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने और 7 साल जेल की खानी पड़ सकती है। देशभर में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे कि प्लास्टिक कैरी बैग (पॉलीथीन) (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले), प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक,आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन), प्लास्टिक की प्लेट,प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास,कांटे,चम्मच,चाकू,स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इन्विटेशन कार्ड
सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया दिया है। बैन किए गए प्रोडेक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा-15 के तहत 7 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत अब प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। रोक के बावजूद फिर भी कोई प्लास्टिक से बनी वस्तुओं, पालीथीन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इससे जहरीले रसायन शामिल होते हैं जो इंसान और पशु दोनों के लिए हानिकारक साबित हैं।