आठ से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पूरे देश में नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया गया है. हालांकि सरकार ने इसे Lockdown 5.0 के बजाए Unlock 1.0 नाम दिया है. नई गाइडलाइन 30 जून तक के लिए जारी गई है. जिन इलाकों में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं, वहा गाइडलाइन लागू रहेंगी। लॉकडाउन तीन चरणों में होगा। पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे।ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा। मास्क लगाना जरूरी है। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।  स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

लॉकडाउन 5.0 में ये रियायतें।

एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है।

दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे।

स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा ।

देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं।

8 जून से होटल, रेस्टोरेंट ,मॉल खोलने की इजाजत।

ये पाबंदियां अभी रहेंगी

-दिल्ली मेट्रो नहीं चलेगी।

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

-विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी।

-अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

-दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे।

-सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

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