प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू

देहरादून।  सोमवार से प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट मॉल धार्मिक स्थान खुल जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के वाशिंदों के लिए चारधाम यात्रा भी खोल दी है।  केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ल गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

  • प्रदेश में सुबह 7 से शाम 7:00 बजे तक मंदिर खुलेंगे।
  •  चार धाम यात्रा खोली जाएगी। चारधाम यात्रा केवल राज्य के निवासियों के लिए ही शुरू की जाएगी। प्रदेश से बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी  अनुमति नहीं होगी।
  • कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम इलाकों में मंदिर नही खुलेंगे।
  • होटल रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी, कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे।
  • होटल से जुड़े हुए लोग कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे।
  • होटल में कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग ज़रूरी, उत्तराखंड में किसी भी सार्वजनिक स्थल और पर्यटन स्थल में नहीं जाएंगे।
  • सभी होटल और रेस्टोरेंट्स प्रबंधकों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा।
  • सभी रेस्टोरेंट सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुले रह सकते हैं वहीं सभी रेस्टोरेंट मालिकों को अपने यहां आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा।
  • इसके अलावा कौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा दिन और समय के अनुसार।
  • शॉपिंग मॉल सुबह 7:00 से शाम के 7:00 बजे तो खुल सकेंगे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।
  • सभी शॉपिंग मॉल को सोशल डिसटेंस, मास्क सेनेटाइज़र की व्यवस्था, के साथ AC को लेकर भी गाइडलाइन का अनुपालन ज़रूरी।
  • मॉल के अंदर अधिकतम 50% दुकानें ही 1 दिन में खुल सकेंगी।
  • बड़ी संख्या में लोग मॉल में ना पहुंचे इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा मॉल प्रबंधन के साथ कोआर्डिनेशन जरुरी।
  • प्रदेश में उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाली हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। इन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में आने जाने वालों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा।
  • दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वालों को सात दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा करने पर क्वारंटाइन का नियम लागू नहीं होगा।

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