फैसले को कोर्ट ने सही करार दिया
जनमंच टुडे। नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में प्रदेश के जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान-डायट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के इस मामले पर सुनवाई की। न्यायालय में दी गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। जिसे राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने राज्य की डायट से डीएलएड का कोर्स किया हो। सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य की डायट से ही डीएलएड कोर्स की शर्त विज्ञापन में पहले से ही लिखी है।