कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह दोषमुक्त

रुद्रप्रयाग। अदालत ने  2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में  कैबिनेट मंत्री व कोटद्वार विस् क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ हरक सिंह रावत को दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में डॉ रावत सोमवार को जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषी नही पाया और उन्हें दोषमुक्त किया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2012 में रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से डॉ रावत ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था।  डॉ. हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया था। बीते वर्ष 10 नवंबर को जिला कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने आईपीसी की धारा 143 के मामले में दोषी पाते हुए तीन माह की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।  डा. रावत ने सजा के विरूद्ध  4 दिसंबर 2020 को अपर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी।  इसी क्रम में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पक्ष में फैसला आया ।

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