उच्च न्यायालय में दो से होगा पूर्व की भांति कामकाज

जनमंच टुडे/नैनीताल।

उच्च न्यायालय में दो अगस्त से पूर्व की भांति सामान्य तरीके से मामलों की सुनवाई होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड के संक्रमित मामलों में कमी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के ताजा स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को देखते हुए, वादकारियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय दो अगस्त से हाइब्रिड यानी भौतिक एवं आभाषीय, दोनों तरह से सामान्य रूप से न्यायिक कार्य फिर से शुरू करेगा। अलबत्ता, सुनवाई के दौरान मानक प्रचालन प्रविधि-एसओपी का भी पृथक से पालन किया जाएगा।

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