निर्भया गैंगरेप: अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में दोषी अक्षय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। SC ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन गुरुवार को खारिज कर दी। अक्षय कुमार ठाकुर द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटिशन में कहा गया था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जनदबाव और जनता की राय के चलते अदालतें सभी समस्याओं के समाधान के रूप में फांसी की सजा सुना रही है। न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर. भानुमती और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई की। क्यूरेटिव पिटिशन किसी दोषी के पास अदालत में अंतिम कानूनी उपाय है।
संविधान पीठ ने फांसी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और यह कहते हुए क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी कि उस याचिका में कोई नया आधार नहीं है।

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