पूर्व सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व सैनिकों को राहत देते हुए पूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण का लाभ देने संबंधी राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब पूर्व सैनिकों को हर बार आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को शासनादेश जारी कर कहा था कि जिस पूर्व सैनिक को एक बार राज्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जायेगा तो वो दोबारा आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। इससे पूर्व सैनिक तमाम अवसरों से वंचित हो रहे थे। इसके बाद इस शासनादेश के खिलाफ एक पूर्व सैनिक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
