हाईकोर्ट ने दून के डीएम को तलब किया

नैनीताल। दून में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में जिलाधिकारी देहरादून की ओर से हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए है।
जिलाधिकारी ने अपने शपथपत्र में यह भी कहा है कि देहरादून के भंडारी बाग में नगर निगम द्वारा संचालित स्लाटर हाउस को भी अग्रिम आदशों तक बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि कोई भी स्थान जहां दस या उससे अधिक पशुओं का वध किया जा रहा है। वह स्थान नियमानुसार वध है। डीएम केवल सरकारी बूचड़खाने बंद करके हाई कोर्ट के आदेश के पालन से खुद को अनुपस्थित नहीं कर सकते हैं। सभी निजी दुकानें जो दस पशुओं या अधिक का वध कर रही हैं। वे भी बूचड़खाने हैं जिन्हें बंद किया जाना चाहिए। भारत सरकार की शर्तों के अनुसारए देहरादून में कोई कानूनी रूप से वैध नहीं है।

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