दोपहिया में अब पांच साल का बच्चा होगा ट्रिपल सवारी

जनमंच टुडे/ देहरादून।

लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यातायात के नियमों को कड़ा कर दिया है। यदि आप पत्नी एवं बच्चे के साथ दो पहिया से जा रहे हैं और आपके बच्चे की उम्र  4 साल से अधिक है तो उसे ट्रिपल सवारी माना जाएगा और आपका एक हज़ार का चालान होगा। साथ ही अब बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा। अब परिवहन मंत्रालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया है। नए नियम में अब 4 साल से ऊपर का बच्चा बाइक, स्कूटी में अपनी माता, पिता या के साथ सवारी करता है तो अब उसे भी सवारी गिना जाएगाऔर ट्रिपल सवारी बैठाने के अपराध में पुलिसकर्मी आपका एक हजार का चालान कर सकेेगा। वहीं दोपहिया वाहन में सवारी के रूप से 4 साल के ऊपर के बच्चे को हेलमेट लगाना भी अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर भी चालान होगा। वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा पाने की स्थिति में 5000 के जुर्माने और 3 महीने की जेल हो सकती है।

 

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