वेवफा और कातिल पत्नी को उम्रकैद
जनमंच टुडे/ रुद्रपुर।
पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद
काशीपुर में प्रथम एडीजे ने एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में दो लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल की सजा और भुगतनी होगी।
मेरठ थाना हस्तिनापुर, ग्राम खुदली निवासी गुरमीत सिंह उर्फ मिंटू (35) पुत्र बारा सिंह एक वर्ष पूर्व से मानपुर नईबस्ती में रह रहा था। 5 नवंबर, 2018 की रात पुलिस को सूचना दी कि गांव में गुरमीत सिह अपने घर में रस्सी के सहारे बल्ली से लटका हुआ है। सूचना पर प्रतापपुर चौकी के तत्कालीन प्रभारी विजय सिंह गुंसाई ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुरमीत की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी सुमन ने अपने प्रेमी ग्राम सैंटाखेड़ा निवासी सुनील के साथ मिलकर पति गुरमीत सिंह उर्फ मिंटू की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस मुकदमें का परीक्षण प्रथम एडीजे सुबीर कुमार की अदालत में हुआ। अदालत ने पत्रावली का परीक्षण कर दोनों आरोपियों सुमन व उसके प्रेमी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई।
