उधार चुकाने के नाम पर डोला ईमान
जनमंच टुडे/रुद्रपुर।
गूलरभोज में उधार पैसा लेकर एक व्यक्ति की नियत डोल गई और आपसी मधुर संबंधों में भी दरार पड़ गई। मामला न्यायालय पहुंच गया। वादी व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील और साक्ष्यों के आधार पर मो. यूसुफ, न्यायालय सिविल जज (सीडि) रुद्रपुर प्रतिवादी से वादी को एक माह के भीतर ली गई रकम मय ब्याज के वापस करने का आदेश दिया है।
न्यायालय में दायर किए गए वाद के अनुसार ग्राम कोपा सिंगल गूलरभोज के निवासी वादी हीरा सिंह बिष्ट, पुत्र राम सिंह बिष्ट एवं प्रतिवादी फूल सिंह, पुत्र मान सिंह में अच्छी जान-पहचान व मधुर संबंध थे। एक अगस्त 2014 में प्रतिवादी ने आवश्यकता बताते हुए तीन लाख रुपये मांगने पर वादी ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा गदरपुर जिला ऊधम सिंह नगर के चैक सं. -978695 के माध्यम से उसे रुपये दे दिये। इस दौरान प्रतिवादी ने 2 एकड़ खेत भी रहन (गिरवी) रखने का इकरार किया, साथ ही प्रतिवादी उक्त भूमि को ठेके पर काश्त करेगा और बतौर ठेका प्रतिवर्ष 20 कुन्तल धान एवं 12 कुन्तल गेहूं प्रतिवर्ष या फसलों के बाजार की रकम देगा। 2016 से फूल सिंह ने हीरा सिंह बिष्ट को फसल व रकम कुछ भी अदा नहीं की गयी। करार के 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा तीन लाख रुपये वापस नहीं किए गए । इस बीच वादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को रकम अदायगी के लिए रजिस्टर्ड विधिक नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद प्रतिवादी ने वादी की धनराशि की अदायगी नहीं की । इसके बाद मामला न्यायालय पहुंच गया। वादि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र गोस्वामी व ललित मोहन राणा ने साक्ष्यों के साथ दी गयी दलील के बाद मो. यूसुफ, न्यायालय सिविल जज (सीडि) रुद्रपुर ने प्रतिवादी फूल सिंह को आदेश दिया कि एक माह के अंदर वादी हीरा सिंह बिष्ट को वाद दायर करने की तिथि से धनराशि अदा करने की तिथि तक उसकी मूल धनराशि तीन लाख रुपये 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करें।
- रुद्रपुर से वरिष्ठ पत्रकार, नरेंद्र राठौर।
