इन शहरों में तीन मई तक कोविड नाइट कर्फ्यू

जनमंच टुडे/देहरादून।

देहरादून जनपद के निगम इलाकों के साथ ही नैनीताल जनपद के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में भी  कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान रेल व बस से यात्रा करने वालों को छूट रहेगी।

शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में 50 लोगों को ही एकत्र होने की छूट रहेगी। हालाँकि सार्वजनिक हित वाले निर्माण कार्य होते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिकों को भी आवाजाही की छूट रहेगी। इसके अलावा मिठाई की दुकानों व रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। देहरादून में 26 अप्रैल से कर्फ़्यू लगेगा।26 अप्रैल शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 3 मई तक देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन क्षेत्र में ‘कोरोना कर्फ्यू’  रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा। इस दौरान फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकान, राशन की दुकान, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान और पशुचारा की दुकान अपरान्ह 04 बजे तक खुली रहेगी। पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति और दवा की दुकान हर समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन तथा सरकारी वाहन को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी।शव यात्रा से संबंधित वाहन को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे। कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

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