बेटी को बेचने वाली कलयुगी मां को मिली सजा

जनमंच टुडे/ पिथौरागढ़।

जिला सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने अपनी नाबालिक बेटी को बेचने की दोषी कलयुगी मां व बुआ सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
2015 का है जहां पिथौरागढ़ के तिलढुकरी पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग की टीम ने नाबालिक को ₹20000 में बेचने के मामले में नाबालिक की मां सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था ।  नाबालिग की मां ने उत्तर प्रदेश रामपुर के रहने वाले अकरम खान से शादी तय की थी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अकरम खान नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने की फिराक में था । जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने मजबूती से पीड़ित का पक्ष को रखा जहां विशेष सत्र न्यायाधीष डॉ. ज्ञानेंद कुमार शर्मा ने सभी पक्षों को सुनते सोमवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिक की मां डीडीहाट निवासी विमला कार्की, मुंहबोली बुआ गंगा व खरीदार यूपी निवासी अकरम खान, जमील अहमद, तसीलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अकरम खान की पहले ही मौत हो चुकी है।

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