मेले में शामिल 50 लोगों पर केस

उत्तरकाशी। लॉकडाउन का अनुपालन न करने पर मोरी पुलिस ने नामजद पांच व्यक्तियों सहित 50 ग्रामीणों के विरूद्ध आईपीसी की विभिन्न धराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार यह सभी लोग जखोल मेले में शामिल हुए थे। कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन न हो इसके लिए पुलिस निरंतर सतर्कता बरत रही है।
विश्वभर में फैल रही कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को रोकने के लिए पूरे देश को लॉक डाउन किया गया है। जिसके चलते सोशल डिस्टेंस रखकर लॉकडाउन का कडांई से अनुपालन कराया जा रहा है। परम्परागत रूप से हर वर्ष जखोल गांव में पँचगाई, बडासु, अडोर पट्टियों के 22 गांव का सोमेश्वर महाराज मंदिर प्रांगण जखोल में मेला लगता है। किंतु कोरोना वैश्विक माहमारी के चलते इस वर्ष लॉकडाउन व धारा 144 के लागू होने के शासन के निर्देसनुसार सभी मेले व सार्वजनिक उत्सव पर रोक लगाई गई है। कितुं उसके बाबजूद यहां मेले का आयोजन किया गया। जिसमें कई लोग मेले में एकत्रित हुए। जिस पर मोरी पुलिस ने किशन राणा पुत्र रघुबीर सिंह, सूरत सिंह पुत्र चतर सिंह, रामप्रसाद नोटियाल निवासी सभी जखोल सुरेंदर निवासी सतुड़ी, गुड्डू सिंह पुत्र फत्ते सिंह निवासी सुनकुंडी समेत 50 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष केदार सिंह चैहान ने बताया कि मोरी क्षेत्र के परम्परागत मेलों पर लॉकडाउन के प्रतिबन्धों के निर्देशों की सभी लोगों को पहले ही सूचना दे दी गई। लेकिन इसके बाबजूद भी जखोल गांव में लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए सोमेश्वर मंदिर में काफी लोग एकत्रित हो गए थे। जिनके खिलाफ खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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