राज्य में महिलाओं के 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर रोक

जनमंच टुडे। नैनीताल। हाई कोर्ट ने राज्य में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर  को  हुए  यह कहते हुए  रोक लगा दी है कि जन्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई सुनवाई में कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 16ए और 16बी का उल्लंघन है। साथ ही आरक्षण तय करने का अधिकार संसद को है। यह राज्य की शक्ति नहीं है। हाई कोर्ट ने यह निर्णय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मलित राज्य सिविल-प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका के बाद दिया गया है।  इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को कहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *