राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया स्थगित की
देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मामले में हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया समेत चुनाव संबंधी सभी कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 410 (एमबी) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में 23 जून को आदेश पारित करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं होने के कारण आरक्षण निर्धारण एवं इससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। इसी क्रम में अन्य रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना के तहत 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके तहत 25 जून से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होनी थी। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के चलते अब नामांकन और आगे की सभी चुनावी प्रक्रियाएं तब तक स्थगित रहेंगी, जब तक कि अदालत की ओर से इस पर कोई नया आदेश नहीं आता।
