सरकार के फरमान पर रोक

देहरादून। उत्तराखंड में पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले वनों को वन श्रेणी से बाहर रखे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
प्रो. अजय रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 19 फरवरी 2020 को एक नया आदेश जारी किया है, इसमें 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले वनों को वनों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इससे पूर्व भी सरकार ने 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले वनों को वन श्रेणी में नहीं माना था लेकिन सरकार ने आदेश में संशोधन कर 10 हेक्टयेर को 5 हेक्टेयर कर दिया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 के तहत प्रदेश में 71 प्रतिशत वन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें वनों की श्रेणी को विभाजित किया गया है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी श्रेणी के तहत नहीं रखा गया है। याचिका में संबंधित क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि इनके दोहन और कटान पर रोक लगाई जा सकेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *