हड़ताल पर लगाई रोक
जनमंच टुडे। देहरादून। राज्य सरकार ने प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छह मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।
