पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड में 10 फीसदी आरक्षण

देहरादून। प्रदेश सरकार ने सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी कर दी है। नियमावली जारी होने के बाद अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी , उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। नियमावली जारी होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है”। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। श्री धामी ने कहा कि यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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