सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक
जनमंच टुडे। डेस्क। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही सरकार ने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी। आदेश के बाद उत्तराखण्ड की स्थायी मूल निवासी महिलाओं को पूर्व की भांति सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता रहेगा। महिला आरक्षण को यथावत रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर महिलाओं ने खुशी जताई है।
