नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक,पुराने होंगे कबाड़

जनमंच टुडे।देहरादून। शहर के यातायात व्यवस्था व जाम के लिए नासूर बन चुके चुके ई-रिक्शा पर गढ़वाल मंडल के  देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की व विकासनगर में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। साथ ही अब पुराने ई-रिक्शा के परमिट को भी नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।  इनके स्थान पर सीएनजी और बैटरी चालित आटो का परमिट दिया जाएगा। सीएनसी या बैटरी आटो के परमिट घर-घर परिवहन सुविधा को ध्यान में रखकर दिए जाएंगे व इनके केंद्र भी निर्धारित किए जाएंगे, ताकि ये हर क्षेत्र में परिवहन न कर सकें। देहरादून  शहर में सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तक मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और एसएसपी व एसपी यातायात को सौंपी व्यवस्था का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी। यातायात का उल्लंघन करने पर अब ई रिक्शा चालकों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरटीए की हुई बैठक में आरटीए के सचिव/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने 25 बिंदु चर्चा के लिए रखे। बैठक में  जहां कई बड़े फैसले लिए गए है।  गढ़वाल मंडलायुक्त/आरटीए के अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में शहरी व पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा बढ़ाने के लिए स्टेज कैरिज परमिट के तहत ओमनी, मिनी व बड़ी बसों को चलाने की स्वीकृति दी गई है।  बैठक में  बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून शहर में अब सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तक मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रखने का फैसला लिया, गया। वहीं एसएसपी व एसपी यातायात को व्यवस्था का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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