प्रदेश में लागू हुआ भू कानून

देहरादून। भूमि प्रबंधन और भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर के राज्यपाल की मुहर गई है। इसी के साथ प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। भू-कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। व्यापक अभियान चलाया जा रहा और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है।नए कानून के अनुसार अब उत्तराखण्ड में कृषि और उद्यान भूमि की खुलेआम बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित हो गई है। यह निर्णय प्रदेशवासियों की लंबे समय से उठ रही मांगों का सम्मान है। इससे राज्य की उपजाऊ जमीन सुरक्षित रहेगी और बाहरी दखल से खेती-किसानी को बचाया जा सकेगा।

 

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